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UP: श्रीराम व सिखों पर टिप्पणी केस में राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी की सुनवाई टली, अब इस दिन होगी

Fri, 17 Oct 2025 06:59 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: अमेरिका के बोस्टन सिटी में बीते 21 अप्रैल को कांग्रेस नेता ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने प्रभु श्रीराम का भी जिक्र किया। आरोप है कि इस दाैरान उन्होंने सिखों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिला जज की अदालत में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई टल गई। बताया जाता है कि जिला जज के अवकाश पर होने के चलते इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 12 नवंबर नियत की गई है। 

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इस मामले में दाखिल अर्जी को बीते 27 मई को अवर न्यायालय ने परिवाद पत्र पोषणीय नहीं होने के चलते खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ परिवादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने सत्र न्यायालय में रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिवीजन पंजीकृत कर सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत की थी। 

ये है पूरा मामला

प्रकरण के अनुसार एडवोकेट हरीशंकर पांडेय ने कोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल किया। कहा गया कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल को पहुंचे थे। यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन था। यहां पर राहुल ने भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिए थे। 

उन्होंने भगवान राम को 'पौराणिक' बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था। वही नहीं भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। राम मंदिर का विरोध भी किया था और वह विदेश में जाकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। 

इसके संबंध में उसने अवर न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया। जिसपर कोर्ट ने सरसरी तरीके से, विधि व्यवस्था के विरोध उसके परिवाद पत्र पोषणीयता के स्थिति पर खारिज कर दिया है। निगरानी कर्ता ने निगरानी अर्जी को स्वीकार करने की गुहार लगाई है।
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
सिखों पर बयान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ/ एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। लंबित प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत में सिखों पर बयानबाजी मामले को लेकर सारनाथ के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। 

जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इस अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल किया था। बाद में सत्र न्यायालय ने निगरानी अर्जी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय को पुनः सुनवाई के आदेश दिया था।
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