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Gyanvapi Survey Case: अदालत ने कमीशन की रिपोर्ट पर मांगी आपत्ति, अब सोमवार को होगी सुनवाई

Thu, 19 May 2022 02:39 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे सहित सभी मुद्दों पर आपत्ति तलब कर निपटारे के लिए अदालत में आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। 
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वाराणसी अदालत परिसर का नजारा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार की अदालत में सभी पक्षकारों की मौजूदगी में सिर्फ 10 मिनट की सुनवाई चली। अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अभय नाथ यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति पेश करते हुए लोअर कोर्ट को इस मामले में सुनवाई स्थगित रखने की जानकारी दी। कहा कि शुक्रवार को तीन बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिस पर अदालत ने सुनवाई की तिथि 23 मई नियत कर दी। 

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अदालत ने इसके पूर्व कोर्ट में विशेष एडवोकेट कमिश्नर द्वारा दाखिल की गई सर्वे रिपोर्ट की जानकारी देते हुए पक्षकारों को उसकी प्रति उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय के मछलियों को संरक्षित करने और वजू स्थल को हटाने और वादी पक्ष के दीवार तोड़ने के आवेदन पर 23 मई को सुनवाई करना तय किया। वहीं कमीशन रिपोर्ट पर भी आपत्ति मांगी है।

...तो ढह जाएगी पूरी मस्जिद

अदालत में सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने नंदी के सामने और वजूखाने के पास बरामद शिवलिंग के नीचे चारों तरफ से चुनी हुई दीवार को तोड़ने के वादी पक्ष के आवेदन पर आपत्ति दाखिल करते हुए मस्जिद के वजूद को खतरा बताया और धर्मस्थल विधेयक 1991 के खिलाफ बताया।

वाराणसी अदालत परिसर का नजारा - फोटो : अमर उजाला
कहा कि पूरी मस्जिद इसी दीवार पर टिकी है। उसके गिराने से ढह जाएगी। आपत्ति में यह भी कहा कि यह सामान्य कमीशन है। इसको दीवार तोड़कर कमीशन करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव का कहना है कि कमीशन रिपोर्ट पढ़ने के बाद यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो नए कमीशन की मांग करेंगे। 

मुस्लिम पक्ष ने सरकारी वकील पर वादी से मिले होने पर जताई आपत्ति

वादी और सरकारी वकील की ओर से दिए गए आवेदन पर मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्तियां दर्ज कराईं। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव और एखलाक अहमद ने कहा कि हम लोगों ने वादी और सरकारी वकील के आवेदन पर अदालत में आपत्तियां दाखिल की हैं। वादी की ओर से 82ग के तहत दीवार तोड़ने के लिए आवेदन दिया गया है। आपत्ति की है कि अगर इसे तोड़ा गया तो पूरी मस्जिद ध्वस्त हो जाएगी। इससे मुस्लिम संप्रदाय की आस्था पर गहरी चोट लगेगी।  

उन्होंने आपत्ति की है कि प्रतिवादी के रूप में स्टेट ऑफ यूपी, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी पक्षकार हैं। उनकी ओर से सरकारी वकील का आवेदन वादी के पक्ष में पेश किया जा रहा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि सरकारी वकील वादी से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मछलियां हमारी हैं, उन्हें मछली के मरने की चिंता अब हो रही है। हमने मछलियां पाली हैं, मछली का कोई मुकदमा नहीं है। 
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शिवलिंग मिलने का प्रमाण अदालत के पास नहीं आया

उन्होंने आपत्ति की कि 16 मई को कमीशन की कार्यवाही खत्म हो गई थी। वादी ने हस्ताक्षर करने के बाद बाहर बयान दिया है कि कार्यवाही पूरी हो गई। अब दूसरी कार्यवाही के लिए क्यों आवेदन दे रहे हैं। उन्होंने आपत्ति की है कि 16 मई को बिना हमें सुने शिवलिंग वाले स्थान को सीज करने का आदेश दिया गया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है।

उन्होंने आपत्ति की है कि वादी की ओर से शिवलिंग मिलने की बात की जा रही है। उसका प्रमाण अदालत के पास नहीं आया है, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है। उसमें बीच में छेद है। जबकि शिवलिंग में छेद नहीं होता है। उन्होंने आपत्ति की है कि अधिवक्ता आयुक्त की ओर से आख्या अदालत में प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन मीडिया में इसे शिवलिंग घोषित कर दिया गया। इससे आख्या की वैधानिकता लीक हुई। 
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