व्यवसायी के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र खारिज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को व्यवसायी के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग समेत अन्य आरोपों में दाखिल प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
पीड़िता ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप था कि व्यवसायी एस. उदय शंकर राव ने शारीरिक व मानसिक शोषण किया। 3 फरवरी 2025 की शाम धमकी दी। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि व्यवसायी ने महिला के खिलाफ सारनाथ थाने में पूर्व में मुकदमा दर्ज कराया है।
मुकदमे की रंजिश को लेकर पीड़िता ने फर्जी एवं मनगढ़ंत कहानी बनाकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में अपर पुलिस आयुक्त द्वारा की गई जांच में पीड़िता द्वारा लगाए गए सभी आरोप असत्य एवं निराधार पाए गए है। उसका आवेदन खारिज किया जाता है।