वाद स्थानांतरित किए जाने पर आपत्ति नहीं
सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अपनी आख्या में कहा कि शैलेंद्र पाठक व्यास के नए वाद पर सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर नियत है। वाद में हाईकोर्ट का कोई दिशा-निर्देश नहीं दाखिल किया गया है और वाद को स्थानांतरित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
चार वादिनी महिलाओं की अर्जी पर आज आदेश
मां शृंगार गौरी की वादिनी सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने जिला जज की अदालत में अर्जी दी है। मांग की है कि ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे के दौरान हिंदू धर्म से संबंधित जो भी साक्ष्य मिलें, उनकी सूची बनाकर उन्हें जिलाधिकारी को सौंपा जाए। इस अर्जी पर वादी और प्रतिवादी पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित की गई थी, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बुधवार को जिला जज की अदालत अपना आदेश सुनाएगी।
मां शृंगार गौरी की वादिनी सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने जिला जज की अदालत में अर्जी दी है। मांग की है कि ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे के दौरान हिंदू धर्म से संबंधित जो भी साक्ष्य मिलें, उनकी सूची बनाकर उन्हें जिलाधिकारी को सौंपा जाए। इस अर्जी पर वादी और प्रतिवादी पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित की गई थी, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बुधवार को जिला जज की अदालत अपना आदेश सुनाएगी।