विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवधेश कुमार की कोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी में उर्स सहित अन्य धार्मिक आयोजन की मांग से संबंधित वाद में हिंदू पक्ष को पक्षकार बनाने के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। इस मामले में सभी पक्ष के पक्षकारों को 30 अक्तूबर को उपस्थित रहना है। यह निगरानी अर्जी लोहता क्षेत्र निवासी मुख्तार अहमद अंसारी ने दाखिल की है।
अर्जेंट वाद की सुनवाई 22 अक्तूबर को
वाराणसी। सिविल जज (सीनियर डिविजन) हितेश अग्रवाल की कोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी में अर्जेंट पूजा-पाठ और राग-भोग सहित अन्य मांगों से संबंधित वाद की सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी। यह वाद शैलेंद्र योगीराज की ओर से पिछले साल दाखिल किया गया था। उन्होंने ज्ञानवापी में पूजा-पाठ और राग-भोग की अनुमति मांगी थी।
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की कोर्ट में मंगलवार को लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के वर्ष 1991 के मामले के पक्षकार हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनके बेटों को पक्षकार बनाने संबंधी निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। इस मामले में लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी बहस पूरी कर ली है। अब इस पर प्रणय पांडेय व अन्य की ओर से जवाबी बहस की जायेगी। अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी। इस मामले में हरिहर पांडेय के निधन के बाद मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए उनके दोनों बेटे प्रणय पांडेय व करण शंकर पांडेय की ओर से अर्जी दी गई है।
धार्मिक आयोजनों की अनुमति की मांग पर सुनवाई 25 अक्तूबर को
सिविल जज सीनियर डिविजन / फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत कुमार की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी से संबंधित एक अन्य मामले में सुनवाई अब 25 अक्तूबर को होगी। इस मामले में विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में वाद दाखिल कर मांग की है कि ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जाए। अधिवक्ता आयुक्त के सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के राग-भोग व पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक आयोजन करने की अनुमति दी जाए। वादी द्वारा अमीन सर्वे कराने की अर्जी दाखिल की गई थी, जो कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दी।