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वाराणसीः पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप, कोर्ट पहुंचा मामला

Wed, 04 Aug 2021 07:22 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवम की अदालत  ने सीआरपीसी की धारा 156-3 के तहत सराय गोवर्धन निवासी विकास सिंह के अधिवक्ता देशरत्न श्रीवास्तव की तरफ से दिए गए आवेदन पर चेतगंज थाने से छह अगस्त तक आख्या तलब की है। 
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पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर सहित 10 लोगों पर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप सामने आया है। बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवम की अदालत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराए जाने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 156-3 के तहत सराय गोवर्धन निवासी विकास सिंह के अधिवक्ता देशरत्न श्रीवास्तव की तरफ से दिए गए आवेदन पर चेतगंज थाने से छह अगस्त तक आख्या तलब की है।

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अदालत में दिए गए आवेदन में वादी ने कहा है कि वह नीलगिरी इंफ्रासिटी नामक कंपनी का डायरेक्टर है। कंपनी जमीन का क्रय-विक्रय का वैध कारोबार करती है। व्यापार के संबंध में कई लोगों से ब्याज पर पैसा लिया गया। अधिकांश लोगों का पैसा वापस किया जा चुका है। आरोप है पूर्व आईपीएस ने पैसा देने वाले नौ लोगों को साजिश में लेकर 50 लाख रुपये रंगदारी की मांग की।

पैसे नहीं देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वादी ने आरोप लगाया कि बीते 26 जुलाई को मलदहिया स्थित ऑफिस पर सभी आरोपी घुस आए। 50 लाख रुपये की मांग करते हुए तोड़फोड़ की। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कर्मचारियों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर सभी भाग गए। रजिस्टर्ड डाक से पुलिस आयुक्त को सूचित किया गया लेकिन कोई एकेशन नहीं लिया गया। तब जाकर अदालत में वाद दाखिल किया गया।

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