मैनेजर के अपहरण, फिरौती मामले में 2 आरोपियों को जमानत
मैनेजर के अपहरण, मारपीट, डकैती और 5.50 लाख रुपये की फिरौती मांगने के मामले में दो आरोपियों को अदालत से राहत मिल गई है। अपर जिला जज (प्रथम) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने रविशंकर कुमार और सुधीर कुमार यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने होंगे। वादी राजकुमार सिंह ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि उनके पुत्र सम्राट सिंह को बंधक बनाकर पीटा गया। सम्राट एक संस्था में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। आरोपितों ने राजकुमार से 5.50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। यह भी आरोप है कि उनकी पत्नी के गहने छीने गए और दबाव में चेक लिए गए। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
32 साल पुराने ट्रक लूटकांड में दो आरोपी दोषमुक्त
32 साल पुराने ट्रक लूटकांड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम)-08 की अदालत ने दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। पीठासीन अधिकारी शिवम द्विवेदी की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाने पर सभाजीत और अशोक कुमार सिंह उर्फ बबलू को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, घटना 22 अप्रैल 1994 की है। वादी मुकदमा एवं ट्रक चालक मानसिंह ट्रक संख्या यूपीएचएच-281 पर चंदौली मंडी (मुगलसराय) से कोयला लादकर कानपुर जा रहे थे। शाहजहांपुर जीटी रोड स्थित एक होटल पर भोजन करने के बाद उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया। इसी दौरान परगट सिंह और रमेश सिंह नाम के दो व्यक्ति पहुंचे। दोनों ने खुद को ट्रक चालक बताते हुए वाहन खराब होने की बात कहकर लिफ्ट मांगी। चालक ने उन्हें ट्रक में बैठा लिया। आरोप था कि मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के आगे पहुंचने पर दोनों ने चालक और उसके साथ मौजूद जयप्रकाश व राजेंद्र सिंह को तमंचा और चाकू दिखाकर धमकाया और ट्रक लूटकर भाग निकले थे।