सोमवार से नर्सरी/कक्षा-1 से लेकर समस्त शैक्षणिक संस्थान कोरोना गाइडलाइंस से अगले आदेश तक खुले रहेंगे। 60 वर्ष से अधिक आयु के वैसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, पूर्व में कोरोना संकमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का बिना आपात कारण के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित रहेगा।
होटल या लॉज में ठहरे किसी भी गेस्ट में कोविड के लक्षण पाये जाय, तो निकटतम अस्पताल अथवा काशी इन्टीग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर में संचालित फोन नम्बर (0542-2221937, 0542-2221941, 0542-2221942, 0542-2221944, 0542- 2720005) तथा हेल्प लाईन नम्बर-1077 पर तत्काल सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा, राजनैतिक दलों की इनडोर एवं आउटडोर मीटिंग निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के अंर्तगत किसी भी राजनैतिक आयोजन की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी कार्यालय से ली जाएगी।
नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा में चार सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जायेगा। इसका सख्ती से अनुपालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा होगा।
शादी समारोह और अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अधिक नहीं रहेगी। वहीं खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कार्यक्रम की अनुमति संबंधित प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष से लेनी होगी।
अनुमति की शर्तों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों, बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन औऱ बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग समेत पूर्व में लागू नियम लागू रहेंगे।