कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में शनिवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
24 वर्ष पुराने संवासिनी प्रकरण में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी कांग्रेस प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में शनिवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका सूचीबद्ध न होने से अब 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
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सुरजेवाला के अधिवक्ता संजीव वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देकर बताया कि सुरजेवाला की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्रभावी है। इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। सुरजेवाला की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किए जाने का अनुरोध स्थानीय अदालत में किया गया है, जिसके लिए केस डायरी और अन्य अभियोजन प्रपत्र की मांग की गई थी।
अदालत में सुरजेवाला के हाजिर नहीं होने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप नहीं बन पा रहा, ऐसे में अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जिसके खिलाफ सुरजेवाला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए सुरजेवाला के विरुद्ध अग्रिम सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।