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कोयला व्यापार में चार करोड़ की धोखाधड़ी केतीन मामलों में आरोपी की जमानत खारिज

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इंडोनेशिया में कोयले का व्यापार करने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लगभग चार करोड़ की धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग मामलों के आरोपी कुंअर कृष्ण अग्रवाल की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भष्टाचार निवारण पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने खारिज कर दी।
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डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व वादीगण के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह के मुताबिक इंडोनेशिया में कोयला व्यापार के नाम और फर्जी गारंटी प्रपत्रों के आधार पर शिवपुर निवासी उदय रजगढिया ने एक करोड़ 46 लाख, भेलूपुर निवासी शैलेंद्र अग्रवाल ने एक करोड़ 45 लाख और सिगरा निवासी आनन्द प्रकाश अग्रवाल ने एक करोड़ एक लाख रुपये दुर्गाकुंड निवासी आरोपियों सुयश अग्रवाल और उनके पिता कुंअर कृष्ण अग्रवाल की कंपनी को दिया और निवेश से मुनाफे में कमाई की बात कहीं गई।
अभियोजन की दलील थी कि आरोपी कोयले के व्यापार में वादी व अन्य व्यक्तियों को फर्जी बैंक गारंटी का प्रलोभन देकर करोड़ों रुपये का निवेश कराकर और कंपनी का घाटा दिखाकर निवेशकों का पैसा हड़प लिया। फर्जी बैंक गारंटी बनाकर कूटरचना व धोखाधड़ी कर आपराधिक न्यासभंग किया और पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देने जैसा गंभीर आरोप है। इन आरोपियों के खिलाफ भेलूपुर, सिगरा और शिवपुर थाने में अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया गया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी कुंअर कृष्ण की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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