वाराणसी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो त्रिभुवन नाथ की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक दोषी को 20 वर्ष की कड़ी कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के देवगांव निवासी दोषी करिया ने छह महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय के अनुसार, प्रकरण में वादी और उसकी पत्नी भट्टे पर काम करती थी। मार्च 2020 को बलुआघाट भट्टे पर वह काम करने गए थे। चोलापुर क्षेत्र स्थित घर के बगल के रिश्तेदार ने बेर दिलाने के नाम पर बच्ची को शौचालय में ले जाकर दुष्कर्म किया।
मासूम के साथ हुई घटना पर वादी ने चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत में पीड़िता, वादी, डॉक्टर समेत पांच गवाहों के बयान के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई।