फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वाराणसी: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को 20 साल की कैद कैद, 50 हजारा का जुर्माना

Tue, 27 Jul 2021 10:08 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो त्रिभुवन नाथ की अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में मंगलवार को देवगांव आजमगढ़ निवासी करिया को 20 वर्ष की कड़ी कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : social media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

वाराणसी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो त्रिभुवन नाथ की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक दोषी को 20 वर्ष की कड़ी कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के देवगांव निवासी दोषी करिया ने छह महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।

विज्ञापन


डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय के अनुसार, प्रकरण में वादी और उसकी पत्नी भट्टे पर काम करती थी। मार्च 2020 को बलुआघाट भट्टे पर वह काम करने गए थे। चोलापुर क्षेत्र स्थित घर के बगल के रिश्तेदार ने बेर दिलाने के नाम पर बच्ची को शौचालय में ले जाकर दुष्कर्म किया।

मासूम के साथ हुई घटना पर वादी ने चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत में पीड़िता, वादी, डॉक्टर समेत पांच गवाहों के बयान के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें