वाराणसी। वाहनों के पंजीकरण नंबर का स्थानांतरण कराने के लिए अब ज्यादा चक्कर नहीं काटने होंगे। दूसरे जिलों में वाहन को शिफ्ट करने से पहले ऑनलाइन आवेदन के जरिए एनओसी ली जा सकेगी और उसे संबंधित परिवहन कार्यालय में दर्ज कराया जा सकेगा।
दरअसल, वाहन एक जिले में पंजीकरण होने के बाद दूसरे जिलों में उसे स्थायी तौर पर रखने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के जरिए नंबर स्थानांतरित कराना होता है। बिना स्थानांतरण के वाहनों पर परिवहन विभाग कार्रवाई कर सकता है। ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों के तबादले के दौरान वाहनों को ले जाने में समस्या होती है और उन्हें एनओसी के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। नई व्यवस्था के तहत एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर 24 घंटे में उसे प्राप्त किया जा सकता है। एआरटीओ अमित राजन राय ने बताया कि पंजीकरण जिले से वाहन ले जाने पर उसे संबधित कार्यालय में दर्ज कराना पड़ता है। नई व्यवस्था से लोगों को काफी आसानी होगी।