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बीस हजार से ज्यादा नकदी के लेनदेन पर लगेगा जुर्माना

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वाराणसी। प्रापर्टी की खरीद और बिक्री पर 20 हजार से ज्यादा नकदी का लेनदेन नहीं हो पाएगा। आम बजट में की गई घोषणा को अमल में लाते हुए वाराणसी रजिस्ट्री विभाग में यह नियम लागू कर दिया गया है। आयकर विभाग ऐसी रजिस्ट्री का अवलोकन करेगा और 20 हजार से ज्यादा के कैश लेनदेन पर नोटिस जारी करेगा।
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रजिस्ट्री विभाग ने नियमों में बदलाव कर नकद भुगतान पर अंकुश लगाया है। आयकर विभाग के पत्र के बाद नए नियम लागू किए गए हैं। इसमें 20 हजार से ज्यादा नकद भुगतान करने वालों से 100 फीसदी जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। आयकर विभाग ने रजिस्ट्री विभाग से एक जनवरी 2019 के बाद हुई रजिस्ट्री की सूची भी मांगी है। लिहाजा 20 हजार रुपये से अधिक कैश पेमेंट वाली प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री की लिस्ट बनाई जा रही है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि जमीन, मकान सहित अन्य संपत्तियों की खरीद बिक्री पर नया नियम लागू कर दिया गया है। कालेधन पर लगाम के लिए यह नियम लाया गया है। निर्धारित से ज्यादा कैश के लेनदेन पर जुर्माना वसूला जाएगा।
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