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विधायक पर आरोप तय, कोतवाल पर जुर्माना

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उन्नाव। आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमों में शनिवार को सदर विधायक एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। एक मुकदमे में आरोप तय किए गए। चार अन्य मुकदमों में अगली तारीख दी गई है। गवाह को भेजे गए समन को कोर्ट में दाखिल न करने पर सदर कोतवाल पर एक हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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पूर्व के विधानसभा चुनावों में आचार संहिता के दर्ज मुकदमों में सदर विधायक पंकज गुप्ता की शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। पांच मुकदमों में एक पर एडीजे चतुर्थ ने आरोप तय किए हैं। अन्य मुकदमे साक्ष्य पर होने से सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर तय की गई है। विधायक पंकज गुप्ता के खिलाफ वर्ष 1999, 2012 व 2017 में आचार संहिता सहित अन्य धाराओं में पांच मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमे में कोर्ट द्वारा गवाह को समन भेजकर गवाही के लिए कोर्ट में तलब किया गया था। समन कागज को कोतवाली पुलिस द्वारा तारीख पेशी में कोर्ट नहीं भेजा गया। इस पर न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने कोतवाल पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की वसूली सदर कोतवाल के वेतन से करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने का आदेश दिया है।
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