सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवादी पक्ष की शेष बहस की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में शेष बहस के लिए एक अक्तूबर की तारीख तय की है।
हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा पेश किया है। साक्ष्य की कार्यवाही खत्म होने के बाद अदालत ने फाइनल बहस के लिए कार्यवाही नियत की थी।
परिवादी विजय मिश्र की तरफ से 12 मार्च को राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दी गई थी। उसे अदालत ने दो मई को खारिज कर दी थी। परिवादी भाजपा नेता की तरफ से मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर चुनौती दी गई थी, फिलहाल निगरानी याचिका भी 15 जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट के सेशन जज राकेश यादव ने निराधार पाते हुए खारिज कर दी थी।