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अपहर्ता व दुष्कर्मी को सात वर्ष की सजा

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सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट/एडीजे पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला धम्मौर थाने से जुड़ा है।
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धम्मौर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 13 अगस्त 2018 को गांव स्थित एक दुकान पर मसाला लेने गई थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिवारीजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की लेकिन पता नहीं चला। बाद में परिवारीजनों को जानकारी हुई कि गांव का ही फूलचंद किशोरी को बहला-फुसलाकर मुंबई ले गया है। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी फूलचंद के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने किशोरी को तलाशकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया और मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह ने घटना को साबित करने के लिए छह गवाहों को अदालत में पेश किया।
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बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट/एडीजे पवन कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी फूलचंद को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी फूलचंद को सात वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
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