सुल्तानपुर। महिला से दुष्कर्म के आरोप से जुड़े करीब 13 साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। एफटीसी जज राकेश यादव ने मामले के दोषी अकबाल अहमद को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव के रहने वाली महिला ने 18 अक्तूबर 2012 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के एक गांव निवासी आरोपी अकबाल अहमद के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप के मुताबिक पति रोजगार के सिलसिले में विदेश में रहते हैं। जिसका फायदा उठाकर आरोपी उन्हें प्रताड़ित करता रहा। आरोपी ने उनके घर में घुसकर असलहे के बल पर डराकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने चार्जशीट पेश किया। इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। कोर्ट ने आरोपी अकबाल अहमद को दुष्कर्म सहित अन्य अपराध का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोषी अकबाल अहमद को इसके पहले भी जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। उसमें वह जेल काट रहा है। एफटीसी कोर्ट ने दुष्कर्म के केस में भी दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।