सुल्तानपुर। लकड़ी काटने को लेकर हुए विवाद में जानलेवा करने के मामले में शनिवार को एडीजे चतुर्थ मनोज कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा व 24 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
कोतवाली देहात थाने के बभनगंवा गांव निवासी रामलखन का पुत्र शिवनायक तीन मार्च 2009 को पेड़ से लकड़ी काट रहा था। तभी गांव का ही छट्ठू लाठी लेकर पहुंचा और लकड़ी काटने से मना करने लगा। इसी को लेकर दोनों में वाद-विवाद होने लगा। आरोप है कि छट्ठू ने शिवनायक को लाठी से मारकर घायल कर दिया था। शिवनायक के पिता राम लखन ने आरोपी के छट्ठू के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल विजय शंकर शुक्ल ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।