सुल्तानपुर। छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उन्होंने दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। मामला पीपरपुर थाने से जुड़ा है।
धम्मौर क्षेत्र के भाईं गांव निवासी रईस चिकवा पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने रिश्तेदार के घर गया था। आरोप है कि रईस चिकवा ने 22 अक्तूबर 2019 को गांव की एक छह साल की बच्ची को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी रईस चिकवा के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने घटना को साबित करने के लिए पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी रईस चिकवा को 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।