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कवि कुमार विश्वास समेत दो के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश

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सुल्तानपुर। वर्ष 2014 में अमेठी में लोकसभा चुनाव के दौरान रोड जाम करने के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके जयंत ने कवि कुमार विश्वास समेत दो आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
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आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कवि कुमार विश्वास को पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे।
आरोप है कि 20 अप्रैल 2014 को अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास गौरीगंज कस्बे में रोड शो रोककर भाषण करने लगे थे, इससे रोड जाम हो गया था। प्लाइंग स्क्वायड टीम प्रथम/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत जगप्रसाद की तहरीर पर गौरीगंज थाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रत्याशी कुमार विश्वास समेत छह नामजद व दो सौ अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे रखी है। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल व आरोपी हरिकृष्ण तिवारी, बब्लू तिवारी व राकेश तिवारी की हाजिरी माफी की अर्जी दी गई, जबकि कवि कुमार विश्वास व आरोपी अजय सिंह की ओर से कोई हाजिरी माफी की अर्जी नहीं दी गई।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सात सितंबर की तिथि नियत की गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके जयंत ने अरविंद केजरीवाल समेत चार आरोपियों की हाजिरी माफी की अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने कवि कुमार विश्वास व आरोपी अजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
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