सुल्तानपुर। शहर के एक मोहल्ले की एक महिला ने नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल के पति अजय जायसवाल व उनके अन्य साथियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।
महिला का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष के पति अजय जायसवाल फेसबुक पर उसके खिलाफ अमर्यादित पोस्ट साझा करते हैं। यह आरोप भी लगाया कि 29 मई को अजय जायसवाल अपने छह साथियों के साथ घर आकर नाले से बेड़ा हटाने को कहा।
12 जून को दोबारा अजय जायसवाल अपने साथियों संतोष मिश्रा, निर्भय सिंह, सभासद सरदार आतमजीत सिंह, लखन, अनुज सिंह, हिमांशु मिश्र, ठेकेदार अजय सिंह, पूर्व सभासद पवन सोनकर निवासी करौंदिया, सभासद संदीप गुप्ता निवासी अमहट चौराहा, सभासद मनीष जायसवाल निवासी शाहगंज और सभासद मंगरू प्रजापति निवासी गभड़िया व 15-20 अज्ञात लोगों के साथ आए और जेसीबी से महिला की पशुशाला तोड़ने लगे।
विरोध करने पर महिला की नाबालिग पुत्री व नौकर को मारा-पीटा था। सूचना देने पर भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं दर्ज किया गया था। तब पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली थी। स्पेशल जज पॉस्को एक्ट पवन कुमार शर्मा ने सुनवाई करने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल के पति अजय जायसवाल और उनके समर्थकों के खिलाफ दो दिन के अंदर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नगर कोतवाल को नोटिस देकर जवाब तलब किया है।