सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित किशोरी को मिलेगी। कोर्ट ने सह आरोपी युवती को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला दोस्तपुर थाने से जुड़ा है।
दोस्तपुर थाने के एक गांव की किशोरी (16) को 18 मई 2019 को घर के बगल में रहने वाली युवती अपने घर बुलाकर ले गई थी। जहां जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के महमूदपुर लखनपुर गांव का वीरेंद्र गुप्ता (31) पहले से मौजूद था। युवती ने किशोरी को टीवी दिखाने के बहाने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया था।
आरोप है कि कमरे में वीरेंद्र गुप्ता ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी वीरेंद्र गुप्ता व युवती के खिलाफ दुष्कर्म, बंधक बनाने, जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने घटना को साबित करने के लिए पांच गवाह कोर्ट में पेश किए।
बुधवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी वीरेंद्र गुप्ता को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। जुर्माना की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित किशोरी को मिलेगी। कोर्ट ने सह आरोपी युवती को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।