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पिता-पुत्र समेत पांच हत्यारों को उम्रकैद

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सुल्तानपुर। पट्टीदारी की रंजिश को लेकर 10 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने शुक्रवार को पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारों पर चार लाख 22 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना की 30-30 फीसदी धनराशि मृतक की पत्नी व घायल दो भाइयों को मिलेगी। एक आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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गोसाईंगंज क्षेत्र के ग्राम पूरे भुलई अहिरन मौजा खेड़ी निवासी राम अचल यादव के घर पर पट्टीदारी की रंजिश को लेकर छह अप्रैल 2012 की रात गांव के ही लोगों ने हमला कर दिया था। हमलावरों ने बंदूक, तमंचा व हथगोला से मारकर राम अचल यादव की हत्या कर दी थी। हमले में राम अचल के भाई शेर बहादुर, शिवप्रसाद और अमर बहादुर घायल हो गए थे। हमलावरों ने गांव में घूमकर कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। पुलिस ने मृतक के पुत्र शिव बहादुर की तहरीर पर राम मिलन यादव, उसके पुत्र राजमणि, रामसूरत, उसके पुत्र प्रदीप कुमार, अमित कुमार व शैलेंद्र कुमार पर हत्या, जानलेवा हमला व साजिश करने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह व शासकीय अधिवक्ता ऋषिकांत त्रिपाठी ने घटना को साबित करने के लिए 13 गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने शुक्रवार को आरोपी राम मिलन यादव, उसके पुत्र राजमणि, रामसूरत, उसके पुत्र प्रदीप कुमार व अमित कुमार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। राजमणि व प्रदीप पर आर्म्स एक्ट के आरोप भी साबित हुए हैं। कोर्ट ने आरोपी शैलेंद्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने अभियुक्तों पर चार लाख 22 हजार रुपये किया है। जुर्माना की 30-30 फीसदी धनराशि मृतक राम अचल की पत्नी फूलवसी और भाई अमर बहादुर व शेर बहादुर को समान हिस्सों में मिलेगी।
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