सुल्तानपुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दर्ज केस में गवाही देने नहीं आने पर स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट योगेश यादव ने शुक्रवार को बीडीओ के खिलाफ जमानती वारंट करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20 अप्रैल 2014 को अमेठी जिले के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत जग प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कवि कुमार विश्वास, समर्थक राकेश तिवारी, हरिकृष्ण, अजय सिंह, बब्लू तिवारी समेत कई लोगों के खिलाफ निषेधाज्ञा तोड़ने व आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में गौरीगंज थाने में केस दर्ज कराया था। इसी मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह रहे बीडीओ राकेश कुमार को कोर्ट ने गवाही के लिए तलब किया था, लेकिन वे शुक्रवार को नहीं आए। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट योगेश यादव ने बीडीओ राकेश कुमार के खिलाफ जमानती वारंट करने का आदेश दिया है।