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सीजेएम ने खारिज की निशोनबाज की अर्जी

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सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री व केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री को संदर्भित पत्र में कूटरचना कर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की ओर से कार्रवाई स्थगित करने के लिए दी गई अर्जी को सीजेएम किरण गौड़ ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। सीजेएम ने उनके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।
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सीजेएम किरण गौड़ की अदालत में शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की ओर से अर्जी देकर कार्रवाई स्थगित करने की मांग की गई। अर्जी में कहा गया कि पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नियत की गई है। लिहाजा ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई स्थगित की जाए। वर्तिका सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि मामले को विलंबित करने के लिए अर्जी दी गई है। सीजेएम किरण गौड़ ने सुनवाई करने के बाद वर्तिका सिंह की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने वर्तिका सिंह के खिलाफ समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तिथि नियत की है।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने 23 नवंबर 2020 को प्रतापगढ़ के अंतू थाने के रायचंदपुर गांव निवासी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह व कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो के खिलाफ मुसाफिरखाना कोतवाली में केस दर्ज कराया था। आरोप है कि रायबरेली के सलोन में अस्पताल निर्माण के लिए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री को संदर्भित पत्र में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कूटरचना कर पत्र लिखा गया था। पत्र को कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। पुलिस ने विवेचना में अयोध्या के कुमारगंज थाने के बहबरमऊ निवासी डॉ. रजनीश सिंह को भी मुकदमे में आरोपी बनाया था। पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह व डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जबकि कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो का नाम विवेचना में निकाल दिया गया है।
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