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कोर्ट में वादकारियों के प्रवेश पर लगी रोक

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दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर। - फोटो : SULTANPUR
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सुल्तानपुर। जिले के दीवानी न्यायालय पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। एक महिला कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज ने दीवानी परिसर में वादकारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जिला जज ने 50 फीसदी न्यायिक अधिकारियों की चक्रानुसार ड्यूटी लगा दी है। सोमवार से नई व्यवस्था के तहत न्यायिक अधिकारियों ने मुकदमों की सुनवाई की।
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दीवानी न्यायालय में एक महिला कर्मचारी शुक्रवार को कोरोना संक्रमित पाई गई थी। जिला जज ने गत शनिवार को अदालत बंद रखने का आदेश देते हुए कोर्ट परिसर सैनिटाइजेशन कराए जाने का आदेश दिया था। इस बीच कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कोर्ट संचालन के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज संतोष राय ने सोमवार से दीवानी न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई के लिए नई व्यवस्था कर दी है। उन्होंने 50 फीसदी न्यायिक अधिकारियों की चक्रानुसार ड्यूटी लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट परिसर में वादकारियों के प्रवेश पर जिला जज ने रोक लगा दी है। अग्रिम आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। वादकारी और उनके पैरोकार अदालत परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
आवश्यक मामलों में जिला जज वादकारियों व उनके पैरोकार को कोर्ट परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। न्यूनतम कर्मचारी की उपस्थिति कोर्ट परिसर में रहेगी। पीठासीन अधिकारियों को जिला जज ने निर्देश दिया है कि जिन जजों की ड्यूटी उक्त चक्र में नहीं है वह अपने कोर्ट के कर्मचारियों को एक साथ छुट्टी नहीं प्रदान करेंगे। गर्भवती महिला न्यायिक अधिकारी/कर्मचारी को अदालत में उपस्थित होने की छूट दी गई है। यदि जरूरी हुआ तो उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति जिला जज की ओर से प्रदान की जाएगी। सोमवार को यह नई व्यवस्था लागू हो गई। सोमवार को अदालत परिसर में अधिकारियों की संख्या काफी कम रही।
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ये न्यायिक अधिकारी आज करेंगे सुनवाई
मंगलवार को जिला जज संतोष राय, एडीजे मनोज कुमार शुक्ल, पीके जयंत, त्रिभुवन नाथ पासवान, अभिषेक सिन्हा, मधु गुप्ता, नीलिमा सिंह, एसीजेएम योगेश कुमार यादव समेत 18 न्यायिक अधिकारी मुकदमों की सुनवाई करेंगे।
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