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जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सात आरोपियों पर कोर्ट ने तय किए चार्ज

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सुल्तानपुर। धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए पर्चा दाखिला के दौरान हुए बवाल में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज पीके जयंत ने जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सात आरोपियों के खिलाफ चार्ज (आरोप) बनाया है। इसी मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे दो आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी। मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
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धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर पांच फरवरी 2016 को प्रमुख पद के नामांकन के दौरान दो पक्षों के बीच बवाल हो गया था। ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू ने घटना का मुकदमा दर्ज कराया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि इसी मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे मायंग निवासी रमाकांत मिश्र उर्फ डब्लू व मझौवा गांव निवासी राजेंद्र मिश्र को कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट पीके जयंत ने जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, उनके पति शिवकुमार सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला देवी यादव, समर्थक दद्दन दुबे, सिराज अहमद, रमाकांत मिश्र उर्फ डब्ल्यू, राजेंद्र मिश्र व जौनपुर जिले के बदलापुर निवासी भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चार्ज (आरोप) बनाया है। सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हुए।
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