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नगर पालिका अध्यक्ष ने किया सरेंडर, मिली जमानत

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सुल्तानपुर। दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष बबिता जायसवाल ने सोमवार को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट नवनीत गिरि की कोर्ट में समर्पण किया। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।
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नगर पालिका परिषद के एक सभासद के प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश ने हमला करने, गाली देने, जान से मारने की धमकी के साथ दलित उत्पीड़न के मामले में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष बबिता जायसवाल, उनके पति अजय जायसवाल, सहयोगी अजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पिछले दिनों अदालत ने अध्यक्ष बबिता जायसवाल व अजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गत मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल ने स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट नवनीत गिरि की कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी।
कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए नौ मई की तिथि नियत की थी। सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल ने अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा के साथ नियमित जमानत के लिए स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट नवनीत गिरि की कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंची। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद नपा अध्यक्ष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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