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Sonbhadra: किशोरी संग दुष्कर्म मामले में दुद्धी विधायक दोषी हैं या नहीं, 7 अप्रैल तक फैसला स्थगित

Sat, 18 Mar 2023 05:04 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र

सार

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड दोषी है या नहीं, इस मामले में कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। अब फैसला सुनाया जाना है। हालांकि कोर्ट ने सात अप्रैल तक के लिए फैसला स्थगित कर दिया है।
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अदालत परिसर में दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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साढ़े आठ साल पूर्व नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है। अब फैसला सुनाया जाना है। हालांकि कोर्ट ने सात अप्रैल तक के लिए फैसला स्थगित कर दिया है।

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दुष्कर्म के मामले में सख्त रूख अपनाते हुए कोर्ट ने पिछले दिनों दुद्धी विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए एसपी को आदेशित किया था। बाद में विधायक ने कोर्ट में हाजिर होकर खेद जताते हुए अपना पक्ष रखा था। इस मामले में एडीजे द्वितीय/एमपी/एमएलए कोर्ट सोनभद्र राहुल मिश्रा की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को फैसला सुनाया जाना था। दोपहर में विधायक भी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए।

क्या है पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर अपनी नाबालिग बहन के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। घटना चार नवंबर 2017 की है।

तब रामदुलार गोंड की पत्नी गांव की प्रधान थीं। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। इस मामले में आरोपी का बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट ने विधायक को हाजिर होने के लिए 10, 17 और 19 जनवरी की तारीख दी।
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मगर हर बार विधायक अनुपस्थित रहे। इससे नाराज कोर्ट ने 19 जनवरी को आदेश दिया था कि विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। इस बीच 22 जनवरी को विधायक खुद ही कोर्ट में पेश हुए।
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