सोनभद्र के विंढमगंज थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व जादू-टोने के शक में महिला की हत्या करने वाली दूसरी आरोपी को भी अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने सजा सुनाई। उसे उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस मामले में एक महिला केे पिछले दिनों दोषी करार दिया गया था। तीसरी आरोपी सुरसतिया देवी की मौत हो चुुकी है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक विंढमगंज थाने में 13 जुलाई 2017 को फूलवंती देवी की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। मृतका के पति गुलरिया गांव निवासी जयराम चेरो ने गांव की सुरसतिया देवी, सुनीता देवी और सविता देवी पर जादू-टोने के शक में हत्या का आरोप लगाया था। अदालत ने सविता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। मामले में फरार चल रही सुनीता को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सुनीता को भी उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।