तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान सुकृत गांव निवासी हैदर व वाराणसी जंसा थाना क्षेत्र के कपरफोरवा गांव निवासी हाल पता राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के परसहवा गांव निवासी रमाशंकर वर्मा का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर साक्ष्य के अभाव में आरोपी हैदर व रमाशंकर वर्मा को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में असफल रहा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह यादव एवं ज्वाला प्रसाद ने बहस की।