अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी पाकर डाॅ. महेंद्र कुमार को छह माह की कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति 60 दिन में जमा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण राय ने बहस की।