कोर्ट के आदेश के बावजूद वाहन अवमुक्त न करने और आख्या उपलब्ध न कराने के मामले में ज्येष्ठ खान अधिकारी शुक्रवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। कड़ी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने अब इस मामले में 27 सितंबर को सुनवाई तय की है। अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि वाहन मालिक रमेश कुमार दुबे ने वाहन संख्या यूपी 65 डिटी-1749 के अवमुक्त करने के बाबत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
अदालत ने सुनवाई करते हुए 16 सितंबर को ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र को वाहन अवमुक्त करने का आदेश पारित किया था, लेकिन वाहन को अवमुक्त नहीं किया गया। पुन: न्यायालय ने संज्ञान लिया और 22 सितंबर को आख्या तलब की लेकिन आख्या नहीं दी गई। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 24 सितंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न आपके विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर विधि अनुरूप कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं अदालत ने यह भी कहा है कि अगर न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपना जवाब नहीं देंगे तो यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को भी ज्येष्ठ खान अधिकारी के हाजिर न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।