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पति को उम्रकैद, सास-ससुर, जेठ को पांच वर्ष की सजा

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करमा थाना क्षेत्र के तिलौली गांव में चार वर्ष पूर्व हुई विवाहिता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसी मामले में सास-ससुर, जेठ को भी 5-5 वर्ष की कैद और 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी लालबहादुर ने 11 अगस्त 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उसने अपनी बड़ी बेटी पुष्पावती की शादी 10 वर्ष पूर्व करमा थाना क्षेत्र के तिलौली गांव निवासी कैलाश के साथ किया था। 5 वर्ष बाद बेटी का गौना हुआ और ससुराल गई। जहां पर दहेज में 50 हजार रुपये नगद एवं बाइक, फ्रिज, चेन आदि की मांग को लेकर पति कैलाश, ससुर रामजी, सास कुमारी देवी व जेठ कमलेश आदि ससुराल वाले बेटी पुष्पावती को प्रताड़ित करने लगे। इस मामले में पंचायत भी हुई, बावजूद ससुराल वालों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। 10 अगस्त 2017 को बेटी की हत्या कर शव को जला दिया गया। करमा पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषसिद्ध होने पति कैलाश को उम्रकैद एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं दोषी ससुर रामजी, सास कुमारी देवी एवं जेठ कमलेश को दोषसिद्ध पाकर 5-5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने बहस की।
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