अभियोजन के अनुसार दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने दुद्धी थाने में दी कि उसकी बेटी (16) कक्षा 9 में पढ़ती थी। 17 मार्च 2022 की रात वह अपने कमरे में पढ़ रही थी। इसी बीच रात्रि में विंढमगंज थाना क्षेत्र के वैरखाड़ निवासी पवन कुमार अपने ममेरे भाई व दो-तीन अन्य युवकों के साथ आया। दुष्कर्म के बाद छात्रा को बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया।
सुमेर सिंह हत्याकांड के चार दोषियों को उम्रकैद
बलिया के दोकटी थाना क्षेत्र के बहुआरा के पूर्व प्रधान एवं सपा नेता सुमेर सिंह की हत्या के मामले में सात वर्ष बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक हरिश्चंद्र की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। हत्याकांड में शामिल चारों दोषियों को कोर्ट ने 50-50 हजार जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोकटी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से निमंत्रण देकर वापस लौट रहे पूर्व प्रधान व सपा नेता सुमेर सिंह की मई 2017 में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।