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गैंगेस्टर गुलाब को साढ़े तीन वर्ष की कैद

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अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट के दोषी को साढ़े तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज के तत्कालीन कोतवाल को 23 मई 2018 को महेश गैंग के बारे में जानकारी मिली थी। इस गिरोह का सदस्य जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के झबुआ परासी गांव निवासी गुलाब इस क्षेत्र में सक्रिय है। डीएम से अनुमोदन के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर गुलाब को दोषी पाते हुए तीन साल और छह महीने की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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