सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को गैंगेस्टर एक्ट के दोषी बलभद्र को तीन साल एक माह कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 19 सितंबर 2002 को अनपरा एसओ संगम मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक सक्रिय गैंग कार्य कर रहा है। गिरोह का सक्रिय सदस्य शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बासी गांव का निवासी बलभद्र है। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर बलभद्र को दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष एक माह की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय शुक्ला ने बहस की।