अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी गैंग लीडर सलीम नट को पांच साल कैद की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बिताई अवधि दोषी सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली के इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह ने 23 मार्च 2018 को तहरीर देकर मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के बसही कला गांव निवासी सलीम नट के खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सलीम नट का एक सक्रिय गिरोह है जो मिर्जापुर व सोनभद्र जिले में अवैध कार्य करता है। चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास समेत दर्जनों मामले इसके विरुद्ध हैं। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी सलीम नट को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय कुमार शुक्ला ने बहस की।