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अपात्र होकर भी राशन लेने वालों से बाजार रेट पर होगी अनाज की वसूली

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जिले के अगर किसी कार्डधारक के पास चार पहिया वाहन, एसी, असलहा और सात एकड़ खेत हैं तो उनका राशन कार्ड निरस्त होगा। डीएसओ ने टीम बनाकर राशन कार्डों के सत्यापन का निर्देश दिया है। जांच में अपात्र मिलने पर उनसे अनाज की वसूली की जाएगी। इस बीच अगर कोई खुद से राशन कार्ड निरस्त करवा देता है तो उसे वरीयता दी जाएगी और उनसे वसूली नहीं की जाएगी।
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केंद्र और प्रदेश सरकार गरीब व्यक्तियों को मुफ्त अनाज, रिफाइंड तेल आदि मुहैया करा रही है। इसका लाभ कुछ अपात्र भी ले रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर सरकार ने अपात्रों का कार्ड निरस्त कर उनसे रिकवरी का निर्देश दिया है। इस आदेश के क्रम में जिले में भी राशन कार्डों के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। डीएसओ ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को टीम बनाकर राशन कार्डों का जांच करने का निर्देश दिया है। आपूर्ति विभाग की मानें तो जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब चार लाख कार्डधारक हैं। इसमें करीब 60,558 अंत्योदय कार्डधारक और शेष पात्र गृहस्थी कार्डधारक है। जांच में अपात्र मिलने पर उनसे अनाज की वसूली की जाएगी। इस बीच अगर कोई खुद से राशन कार्ड निरस्त करवा देता है तो उसे वरीयता दी जाएगी और उससे अनाज की वसूली नहीं की जाएगी।
सभी पूर्ति निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र के लेखपाल समेत अन्य कर्मियों से सहयोग लेकर कार्डों का सत्यापन करेंगे। अपात्रों से वर्ष 2016 से बाजार दर पर अनाज की वसूली की जाएगी। अपात्रों का कार्ड निरस्त कर पात्रों का बनाया जाएगा। - गौरीशंकर शुक्ला, जिला पूर्ति अधिकारी
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यह कराएंगे राशन कार्ड निरस्त
सोनभद्र। सरकार की ओर से राशन कार्ड निरस्त करने के लिए नियम बनाए गए हैं। चार पहिया वाहन, एसी, हार्वेस्टर, आयकर दाता, असलहा, पांच केवीए का जनरेटर कार्डधारक के पास नहीं होना चाहिए। सात एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये सालाना आय से अधिक वालों का राशन कार्ड निरस्त होगा। जांच टीम को जो भी कार्डधारक अपात्र मिलेंगे, उनका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। साथ ही उनसे अनाज की रिकवरी भी की जाएगी।
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