पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में म्योरपुर थाना क्षेत्र के लोहबंद गांव निवासी डकैत लरमी (65) समेत दो के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी करार देते हुए डकैत लरमी को 10 वर्ष कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।