सोनभद्र। अनुसूचित जाति के कर्मचारी से मारपीट के मामले में पूर्व चेयरमैन विजय जैन समेत चार अन्य आरोपियों को झटका लगा है। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट एहसानुल्लाह खां की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद सभी आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली में 7 सितंबर 2022 को दी तहरीर में कम्हारी निवासी रोहित सोनकर ने आरोप लगाया था कि वह एक होटल में काम करता है। छह सितंबर की रात एक गाड़ी पर सवार होकर पूर्व चेयरमैन विजय जैन, साजिद, रजत जायसवाल और अब्दुल्ला खान पहुंचे और उसे रिसेप्शन से खींचकर गाली देते हुए मारने पीटने लगे। उसे बचाने आए संदीप को भी पीटा। इस तहरीर पर पुलिस ने मारपीट और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। इसी मामले में गत 30 अक्तूबर को जमानत अर्जी दाखिल किया गया था। पूर्व चेयरमैन की ओर से तर्क दिया गया कि वह बीच बचाव करने पहुंचे थे, मगर उन्हें बेवजह फंसाया गया। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।