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Sonbhadra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद, एक लाख रुपये अर्थदंड भी; 5 वर्ष बाद मिला न्याय

Wed, 19 Jun 2024 10:47 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र

सार

Sonbhadra News: अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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जांच में जुटी पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पांच वर्ष पूर्व किशाेरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनपरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने अनपरा थाने में दी तहरीर दी थी।

जिसमें अवगत कराया था कि बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अनपरा थाना क्षेत्र के परासी गांव निवासी मोहम्मद दानिश ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब शादी करने का दबाव बनाया तो उसने इन्कार कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने 3 जून 2019 को केस दर्ज कर विवेचना की।
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पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी मोहम्मद दानिश को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का कारावास

चार वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को चार वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस धनराशि में से 24 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राॅबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी (16) कक्षा 10 की छात्रा है। उसे गोरारी निवासी धीरज साहनी अक्सर परेशान करता है।

जब 23 मई 2020 को सुबह 11 बजे बेटी घर पर अकेली थी तो धीरज घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी की आवाज सुनकर वह पहुंचा तो आरोपी फरार हो गया। इस तहरीर पर छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना की और चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी धीरज साहनी को 4 वर्ष की कठोर कैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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