गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी सोनू कुमार को दोषी करार दिया। मंगलवार को कोर्ट ने दोषी सोनू कुमार को 10 साल की कैद और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के तरफ से सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की।