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भाभी को जिंदा जलाने वाले को उम्रकैद

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सीतापुर। शहर कोतवाली इलाके में सात साल पूर्व मकान के विवाद को लेकर भाभी को जला देने के आरोपी को अपर सत्र न्यायधीश राहुल प्रकाश ने आजीवन कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शहर के मोहल्ला श्यामनाथ निवासी प्रेम प्रकाश के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका के पिता ने दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक 10 नवंबर 2015 को करीब 11 बजे उसकी पुत्री रेखा को उसके देवर प्रेम प्रकाश ने जला दिया। रेखा की बाद में मौत हो गई। इस घटना की सूचना मृतका के पुत्र द्वारा अपने नाना को दी गई। दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर विवेचना करते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य व रेखा के कथन पर न्यायालय ने आरोपी को घटना का दोषी करार दिया। आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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