सीतापुर। अब यातायात नियम की अनदेखी पर कार्रवाई तय है। शहरों में होने वाले ई-चालान की तर्ज पर परिवहन विभाग ने ‘फोटो चालान’ शुरू कर दिया है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए परिवहन महकमे ने यह नायाब तरीका अपनाया है। अब वाहन चालकों को रोककर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
नियमों की अनदेखी करने वाले की फोटो खींच ली जाती है। इसके बाद चालान रसीद वाहन स्वामी के घर भेज दी जाती है। कार्रवाई के बाद वाहन स्वामी ई-चालान की तर्ज पर ऑनलाइन जुर्माना जमा कर सकता है। इस नए तरीके से जुलाई माह में अब तक 1085 चालान किए जा चुके हैं।
दरअसल, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले शहरों में भले चौकन्ने रहकर ई-चालान की कार्रवाई से खुद को बचा लेते थे लेकिन हाईवे और ग्रामीण इलाकों में उन्हें ई-चालान का डर नहीं था। लिहाजा, वाहन चालक शहर से बाहर धड़ल्ले से यातायात नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। इस दौरान वह आगे चेकिंग होती देख अधिकारियों के सामने नियमों का पालन करते हुए निकलते अथवा रास्ता बदलकर कार्रवाई से बच जाते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा।
यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई तय है। क्योंकि परिवहन विभाग ने अब रोककर चेकिंग करने के बजाय फोटो चालान करना शुरू कर दिया है। इसमें अधिकारी व कर्मचारी हाईवे अथवा ग्रामीण इलाकों में सड़क के किनारे चुपचाप खड़े रहते हैं। ज्यों ही उन्हें कोई वाहन चालक यातायात नियम का उल्लंघन करता नजर आता है, उसकी फोटो मोबाइल या टैब से खींच लेते हैं। वाहन चालक को कानोकान खबर नहीं होती कि उसके विरुद्ध कार्रवाई हो गई।
घर पर चालान की रसीद पहुंचने पर उसे कार्रवाई का पता चलता है। परिवहन महकमे ने यह तरीका कोरोना काल में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अपनाई है। जुलाई माह में फोटो चालान के जरिये अब तक 1085 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
परिवहन विभाग ने फोटो चालान के तहत बिना हेलमेट के 800 बाइक चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसी तरह ट्रिपलिंग पर 150, बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने पर 120 और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर पहली बार 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई हो सकती है। वहीं बिना हेल्मेट के बाइक चलाने व सीट बेल्ट लगाए बिना कार चलाने पर 500 रुपये तथा बाइक पर ट्रिपलिंग करते पाए जाने पर 300 रुपये जुर्माना देना होगा। अभी तक बाइक चलाने वाले के लिए ही हेलमेट लगाना जरूरी था। अब पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट लगाना होगा। अगर चालक हेलमेट लगाए है और पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के है तो 500 रुपये का चालान कर दिया जाएगा। दोनों लोग बिना हेलमेट के होने 1000 का चालान कटेगा।
एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि कोरोना काल में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए फोटो चालान की व्यवस्था लागू की गई है। यातायात नियमों का पालन सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए नहीं बल्कि वाहन चालक अपनी व दूसरों की सुरक्षा के लिए अवश्य करें। सुरक्षित सफर के लिए नियमों का पालन बहुत जरूरी है।