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हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष की सजा

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सीतापुर। करीब 22 साल पहले एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। न्यायालय ने आरोपी पति को दहेज हत्या के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह द्वारा दिए गए इस निर्णय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की।
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बाराबंकी जिले के रहने वाले नित्यानंद के खिलाफ सिधौली निवासी स्वामीदयाल मिश्रा ने पांच अगस्त 2000 को अपनी पुत्री की दहेज के लालच में हत्या कर दिए जाने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद न्यायालय में कई वर्षों तक विचारण की कार्रवाई जारी रही। शुक्रवार को न्यायालय ने नित्यानंद को दहेज के लालच में पत्नी की हत्या किए जाने का आरोपी पाते हुए दोषी करार दिया।
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