सीतापुर। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शातिर अपराधियों पर प्रशासन ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला बदर किया है। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत एडीएम न्यायिक हरि शंकर लाल शुक्ला ने 19 अपराधियों को जिला बदर किया है। अपने न्यायालय से आदेश जारी किए है।
एडीएम न्यायिक हरि शंकर लाल शुक्ला ने थाना लहरपुर के ग्राम रिछौना निवासी रामू को एवं टेकनपुर मजरा सुल्तानपुर हरिप्रसाद के निवासी बहादुुर यादव को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया है। इसी प्रकार थाना तंबौर के ग्राम बेलहा दरियाना निवासी प्रदीप कुमार, औरंगाबाद निवासी रंजीत, थाना थानगांव के ग्राम नसीरपुर देवरिया निवासी विक्रम, थाना सदरपुर के ग्राम बजेहरा निवासी सर्वेश, थाना इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम सेमरहन निवासी ठाकुर प्रसार उर्फ सुरेश थाना सदना के ग्राम सियारपुर निवासी विश्राम एवं कन्हई एवं करपुर निवासी बबलू को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के नैपालापुर निवासी जलील गद्दी, श्याम नाथ मंदिर निवासी शुभम उर्फ शालू त्रिपाठी, शंकरपुर निवासी कल्लू, मछरेहटा थाना के बिरमपुर निवासी सोनू एवं बहादुरपुर निवासी बच्चूलाल, कमलापुर थाना के ग्राम शाहजलालपुर निवासी अनिल, थाना सकरन के ग्राम बकैया निवासी जहीरूद्दीन एवं थाना रामकोट के सिरौरा निवासी मुकेश कुमार को जिला बदर किया है। जुलाई की विभिन्न तिथियों में एडीएम न्यायिक ने आदेश जारी किए है।