महिला थाने में आयोजित नई किरण सुनवाई में मौजूद लोग।
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सिद्धार्थनगर। आपसी विवाद में सुलह के लिए आयोजित नई किरण कार्यक्रम के दौरान रविवार को महिला थाने पहुंची एक महिला ने पति पर तीन तलाक बोलकर घर से भगा देने का मामला रखा। पुलिस का कहना है कि अगली सुनवाई पर उसके साथ पति को भी बुलाने के लिए नोटिस जारी किया है।
चिल्हिया क्षेत्र के जमुनी बंजाराडीह गांव की निवासी कसीरुन्निशा ने थाने में बताया कि उसकी शादी चार वर्ष पूर्व शोहरतगढ़ के महथा बाजार बंजाराडीह गांव निवासी हैदर रजा से हुई थी। शादी के बाद ही शौहर उसे प्रताड़ित करने लगा। इसी दौरान एक बेटे ने जन्म लिया। कुछ माह पहले शौहर उसे व बेटे को अपने साथ मुंबई ले गया। वहां उसे मारा-पीटा और दहेज में गाड़ी की मांग की। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों के सामने तीन बार तलाक बोल कर साथ रखने से इन्कार कर दिया। मुंबई में महिला थाना, महिला सशक्तीकरण कार्यालय गई, मगर कोई सहायता नहीं मिली। इसी दौरान शौहर ने गांव वापस आकर दूसरी शादी कर ली। कोर्ट में शादी रुकवाने के लिए वाद भी दाखिल किया था, मगर राहत नहीं मिली। अब शौहर मुंबई में रह रहा है।
महिला ने पुलिस के सामने सवाल रखा कि बेटे के साथ कहां रहे। इसी बीच थाने में मौजूद हैदर रजा के पिता करीम उर्फ झिंगई ने तीन तलाक और बेटे की दूसरी शादी की बात को झूठा आरोप बताया। शिकायतकर्ता महिला पर ही कई आरोप लगाए। महिला थानाध्यक्ष सुमन त्रिपाठी ने कहा कि शिकायतकर्ता के पति हैदर को अगली सुनवाई के लिए मुंबई से यहां पहुंचने का नोटिस भेज रहे हैं। दोनों पक्षों को साथ बैठाकर सुनवाई की जाएगी। कांउसलर डॉ. विनय कांत मिश्र के मुताबिक तीन तलाक की मौखिक शिकायत करने वाली महिला ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। अगली सुनवाई पर दोनों की बात से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस दौरान काउंसलर चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव, शमशुल हक, एसआई संगीता विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।