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Siddharthnagar News: चरस रखने के अपराध में दोषी को एक साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिद्धार्थनगर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मोहम्मद रफी ने आधा किलो चरस रखने के आरोपी अभियुक्त नियाज अहमद को साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वह शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बा शोहरतगढ़ का रहने वाला है। अभियुक्त को चरस के साथ एसएसबी एवं पुलिस ने पांच अगस्त 2016 को पकड़ा था। अभियोजन कथानक के अनुसार एसएसबी के एसआई सुभाष चन्द्र हमराहियों के साथ खुनुवां एसएसबी कैम्प गेट के सामने संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस चौकी खुनुवां के हेड कॉन्स्टेबल लक्ष्मी नारायण यादव, जयप्रकाश यादव व सिपाही संदीप सिंह भी गश्त करते हुए आ गये। उन्हें रोककर कहा कि आप लोग भी रुक जाए और हम लोग साथ ही मिलकर संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए।
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इसी पर हम दोनों पार्टियों द्वारा रोककर वाहनों की चेकिंग की जाने लगी। थोड़ी देर बाद खुनुवां के तरफ से एक टेम्पो चालक आया उसे रोककर चेकिंग की जाने लगी तो टेंपो में कोई सवारी नहीं थी। ड्राइवर का नाम पता पूछा गया उसने नियाज निवासी कस्बा शोहरतगढ़ थाना शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर बताया। संदेह होने पर उनकी जामा तलाशी ली गई तो उनके पहने हुए पैंट की दाहिने जेब से काली पॉलीथिन में चरस और जेब से 1037 रुपया बरामद हुए। तौलने पर चरस 450 ग्राम निकला। पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर विचारण किया और साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर करावास की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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