फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिना लाइसेंस शराब पिलाने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा

विज्ञापन
विज्ञापन
श्रावस्ती। मांगलिक आयोजनों, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व मैरिज लॉन सहित अन्य आयोजनों में बगैर लाइसेंस शराब परोसना महंगा साबित होगा। ऐसा करने वालों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को जिलाधिकारी की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन की जिम्मेदारी पुलिस व आबकारी विभाग को सौंपी गई है।
विज्ञापन

अक्सर ऐसा देखने में आता था कि चाहे बच्चे का मुंडन संस्कार हो या फिर तिलक अथवा विवाह कोई भी मांगलिक आयोजन हो शराबियों की महफिलें सज जाती है। बारात में लोग जमकर शराब का सेवन करते है। इतना ही नहीं होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज लॉन में भी पैसा देने पर पर्याप्त मात्रा में शराब मुहैया कराई जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने के लिए आयोजकों व संचालकों को आबकारी विभाग से बार लाइसेंस (एफएल 11) लेना होगा। इस लाइसेंस के बगैर अब कोई भी होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज लॉन या क्लब संचालक शराब का सेवन नहीं करा सकेगा।
यह आदेश मांगलिक आयोजन कराने वाले लोगों पर भी लागू होगा। बगैर बार लाइसेंस (एफ एल11) के यदि शराब परोसी गई तो आयोजकों सहित संचालकों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व मैरिज लॉन आदि का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए सोमवार को जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसका जिले में कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक व जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें